फरीदाबाद, 01 जून,नितिन बंसल, फूलसिंह चौहान। फरीदाबाद में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अनलॉक 1.0 में सभी फरीदाबाद जिले की दुकानों को सुबह 9:00 बजे से शाम को 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। और उनके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं साथ ही साथ  जिलाधीश यशपाल जी ने कहा है कि अगर कोई भी दुकानदार व्यापारी इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी
  जिला में सभी तरह की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुल सकेंगी। दवाइयों की दुकानों को इससे छुट होगी और वे 24 घंटे खुली रह सकती हैं। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि जिन बाजारों में सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं उनमे दायें तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तथा बाएं तरफ की दुकाने मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुली रहेंगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं अन्य बाजार जिसमें दुकानों को नंबर दिए गए हैं, उनमें सम नंबर वाली दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तथा विषम नंबर की दुकानें मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुली रहेंगी। दायें व बाएं का निर्धारण उत्तर एवं पूर्व दिशा में देखते हुए किया जायेगा। रविवार को सभी बाज़ार बंद रहेंगे। जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि शॉपिंग मॉल व होटल खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि जिन होटलों को कोरोना के उद्देश्य से प्रयोग किया जा रहा है, वह खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट अपने यहाँ लोगो को खाने की इजाजत नहीं देंगे, परन्तु वह घरों में खाना पहुंचाने के लिए रसोई चला सकते हैं। यह सभी हिदायतें फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र एवं तिगांव पंचायत क्षेत्र में लागू होंगी। बाकी गाँवों में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी। हालांकि वहां पर किसी भी तरह के मॉल नहीं खुल सकते। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में किसी भी तरह की गतिविधि करने की इजाजत नहीं होगी। सभी दुकानदारों को जो नियम भेजे गये हैं उनकी अनुपालना करनी होगी।
जिलाधीश ने बताया कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना के तहत बाजारों में भीड़ को कम करने के लिए यह आदेश पारित किए गए हैं।